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फरीदाबाद में तस्कर को 20 साल की कैद: 20 किलो गांजे

  • Chandni 
  • Haryana
1 min read

फरीदाबाद में तस्कर को 20 साल की कैद: 20 किलो गांजे

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक बड़े गांजा तस्करी मामले का फैसला आया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने आरोपी विनोद कुमार को 20 साल की कठोर कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला फरवरी 2023 का है, जब आरोपी अपनी कार में 20 किलोग्राम से अधिक गांजा ले जा रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी कर आरोपी को पकड़ा था। यह फैसला नशीली पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक कड़ा संदेश है।

मामले की पृष्ठभूमि और गिरफ्तारी

27 फरवरी 2023 को क्राइम ब्रांच 65 की टीम को एक मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कार में बड़ी मात्रा में गांजा लेकर आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की:

  • सेक्टर 62-64 के पास बाईपास रोड पर नाकाबंदी की गई
  • कैली गांव से आती एक संदिग्ध कार को रोका गया
  • कार चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया
  • तलाशी में कार से 20.4 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ

आरोपी की पहचान और मामले की सुनवाई

पकड़े गए आरोपी की पहचान मथुरा के कोयल राया गांव के विनोद कुमार के रूप में हुई। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए गए। चीफ डिफेंस काउंसिल रविंद्र कुमार गुप्ता ने इस प्रक्रिया की जानकारी दी।

कोर्ट का फैसला और इसका प्रभाव

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने कड़ी सजा का फैसला सुनाया, जिसमें शामिल है:

  • 20 साल की कारावास
  • 2 लाख रुपये का जुर्माना
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यह फैसला न केवल गांजा तस्करी के मामलों में एक कड़ा संदेश है, बल्कि पुलिस की तत्परता और मुखबिर की सूचना की प्रभावशीलता को भी दर्शाता है। इस कार्रवाई से बड़ी मात्रा में अवैध गांजा बल्लभगढ़ पहुंचने से रोका गया, जो समाज के लिए एक बड़ी सफलता है।

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