चालान गलत कट गया तो ऐसे होगा सुधार, परिवहन विभाग ने
बिहार सरकार ने ट्रैफिक कैमरों द्वारा काटे गए चालानों में सुधार के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। वाहन मालिक अब अपने संबंधित जिले के यातायात थाने में आवेदन करके चालान माफ करवा सकते हैं। परिवहन विभाग के अनुसार, रोजाना लगभग 50 आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनमें से 10% से अधिक दस्तावेजों में कमी के कारण खारिज हो जाते हैं। यह कदम गलती से काटे गए चालानों को सुधारने और लोगों को राहत देने के लिए उठाया गया है।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
चालान माफी के लिए वाहन मालिकों को अपने जिले के यातायात थाने में जाकर आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी)
- चालान की स्पष्ट फोटोकॉपी
- चालान में दर्ज वाहन का फोटो
- वाहन का रंगीन फोटो (आगे और पीछे से)
- चालान निरस्तीकरण का वैध कारण बताते हुए आवेदन पत्र
समय सीमा और नियम
गलत चालान कटने के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित चालानों के लिए यह समय सीमा 15 दिन है। यातायात थाना अधिकारी आवेदन की जांच करने के बाद फॉर्म-बी भरकर चालान निरस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं।
चालान के प्रमुख कारण और अधिकार
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक पुलिस को कई प्रकार के उल्लंघनों पर चालान काटने का अधिकार है। इनमें शामिल हैं:
- हेलमेट न पहनना (सबसे अधिक आवेदन इसी कारण से आते हैं)
- सीटबेल्ट का उपयोग न करना
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होना
- गलत लेन में वाहन चलाना
- ओवरस्पीडिंग
यह नई सुविधा नागरिकों को राहत देने और गलती से काटे गए चालानों को सुधारने का एक प्रयास है। हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का पालन करना सभी वाहन चालकों की जिम्मेदारी है।
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